कृषकों को यूरिया खाद कीमत से अधिक दर पर विक्रय करने पर अनुज्ञा प्रमाणपत्र निलंबित किया

 मैसर्स आदित्य फर्टीलाइजर्स फाटक बाहर मुरैना द्वारा कृषकों को यूरिया खाद बीज से अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर उर्वरक अनुज्ञप्ति पंजीयक अधिकारी एवं कृषि उप संचालक श्री पीसी पटेल ने संबंधित फर्म के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 व 35 उल्लंघन करते पाये जाने पर मैसर्स आदित्य फर्जीलाईजर्स का अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र जिसकी वैधता अवधि 9 अक्टूबर 2013 से 27 जुलाई 2025 थी, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।

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