समय पर सेवा (जानकारी) उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने पहाडगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ ईश्वर सिंह वर्मा को लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 250 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
उल्लेखनीय है कि लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर 19 नवम्बर 2020 की रिर्पोट के अनुसार पहाडगढ़ के जनपद पंचायत सीईओ ईश्वर सिंह वर्मा को आवेदक को निश्चित समयावधि में सेवा प्रदान करना था, किन्तु वर्मा ने सेवायें निर्धारित समयावधि निकल जाने पर प्रदान की। यह कृत्य लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अनुसार पदाभिहित अधिकारी पर सेवा में विलंब का कारण प्रति प्रकरण पर प्रतिदिन 250 रूपये दंडित करने का प्रावधान है। वर्मा से वसूली गई 250 रूपये की राशि संबंधित आवेदक को विलंब से सेवा उपलब्ध कराने के कारण लोकसेवा गारंटी 2010 की अधिनियम की धारा 7 (3) के अन्तर्गत आवेदक को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।
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समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर पहाडगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ वर्मा को 250 रूपये का जुर्माना किया
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