कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में 28 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जानी थी, किन्तु मत्स्य विभाग की ओर से सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी उपस्थित हुआ। उसके द्वारा बताया गया कि सहायक संचालक श्री अखिलेश पाण्डे अवकाश पर है। इस पर कलेक्टर द्वारा अवकाश स्वीकृत व मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति जानना चाही तो कोई जबाव संतोषजनक नहीं मिला। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा 1966 के तहत सहायक संचालक श्री अखिलेष पाण्डे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाये। इस संबंध में श्री पाण्डे अपना जबाव 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाही की जावेगी।
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