तीन अमानक उर्वरकों के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानान्तरण पर प्रतिबंध

 बीज गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उप संचालक कृषि श्री पीसी पटेल ने धारा 19 ए के तहत तीन उर्वरकों के परीक्षण कराये थे, परीक्षण उपरान्त रिपोर्ट के अनुसार मां चामुण्डा देवी ट्रेडिंग कंपनी सबलगढ़, मार्केटिंग सोसायटी पोरसा और रेल्वे रैक पॉइंट मुरैना का उर्वरक अमानक पाया गया। उर्वरक अमानक स्तर का पाये जाने पर बीज नियंत्रण आदेश 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लॉट का जिले में भंडारण एवं विक्रय तथा स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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