स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति या स्वास्थ्य संस्था गर्भधारण के दौरान भ्रूण लिंग चयन परीक्षण करता है या करवाता है तो ऐसी स्थिति में गर्भधारण पूर्व प्रसव अधिनियम 1994 के उपबंधो का उल्लंघन माना जाएगा और यह दंडनीय अपराध है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या स्वास्थ्य संस्था गर्भधारण के दौरान भ्रूण लिंग चयन परीक्षण करता है या करवाता है तो इसकी संबंध सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जा सकती है।
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