हाईकोर्ट के निर्देशन में खेल मैदान की जमीन को 5 अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया, जौरा एसडीएम की उपस्थिति में ग्राम चैना में अतिक्रमण हटाया, सुमावली विधायक ने कहा , पहले नोटिस देना चाहिये

विकासखण्ड जौरा के ग्राम चैना में हाईकोर्ट के निर्देशन में खेल मैदान की जमीन कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के मार्गदर्शन में जौरा एसडीएम ने खेल मैदान की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जिसमें केदार, बदन सिंह पुत्र रामचरन, संजय पुत्र रामजीलाल, केदार पुत्र भरोसी और ननुआ पुत्र उदुआ ने खेल मैदान की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर रखा था। हाईकोर्ट के निर्देशन में यह कार्रवाई जौरा एसडीएम श्री नीरज शर्मा ने की है। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भूमि पर कोई भी अधिग्रहण करता है या उस पर दुकान, मकान अन्य किसी प्रतिष्ठान बनाकर तैयार करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाही की जाये। इस प्रकार की और भी कार्रवाई जिले में की जायेगी। चैना की कार्रवाई में जौरा तहसीलदार सुश्री कल्पना शर्मा, पुलिस बल द्वारा यह कार्रवाही की है।  

(उपरोक्त घटना से  संबंंधित नहींं   )  

कल एक अन्य     जगह मुरैना नगर  निगम क्षेत्र में नगर निगम मुरैना द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान कल 22 दिसंबर को मुरैना रेस्ट हाउस के निकट जौरा रोड पर दूकानों के सामने बांस बल्ली के बनाये गये एम एस रोड पर ढांचों को नगर निगम द्वारा हटाया गया तो , दूकानदारों ने सुमावली विधायक का घेराव कर दिया और नगरनिगम का विरोध करने का दवाब बनाया तथा कहा कि नगर निगम के कुछ अधिकारी शराब पीकर दूकानें तोड़ रहे थे , इस पर दूकानों के सामने से बांस बल्ली ढांचें नहीं हटाने का आदेश विधायक सुमावली ने नगर निगम के अधिकारीयों को देकर लौटा दिया तथा कहा कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व संबंधित को नोटिस अवश्य दें । जिससे वे खुद अपना ढांचा हटा सकें और तोड़ फोड़ से उनका नुकसान नहीं हो । 

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