252 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन के 160 बल्क लीटर ओपी जब्त प्रकरण की अगली कार्यवाही 28 दिसम्बर को होगी

 सहायक आबकारी आयुक्त ने अपने पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि 19 दिसम्बर 2019 को बालाजी ढ़ावा के बगल से खुला कमरा ग्राम हेमतपुर पर 18.30 बजे प्रभारी अधिकारी थाना सरायछोला के द्वारा 252 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन के 160 बल्क लीटर ओपी तथा अल्टो कार रजिस्ट्रेशन क्रमांक डीएल3सी-जेड-9034, चेसिस नंबर एमए3ईवायडी81500-596072 व मदिरा बनाने के उपकरण जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) एवं 49 (ए) आवकारी एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार आरोपी सुनील शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 5 सब्जी मंडी के पास पोरसा, निरंजन सिंह गुर्जर पुत्र केशव सिंह गुर्जर निवासी हेतमपुर सरायछोला, मनोज सिंह गुर्जर पुत्र केशव सिंह गुर्जर, निवासी हेतमपुर सरायछोला, सुनील सविता पुत्र नागेदार सवित निवासी चितोरिया मोहल्ला जौरा जिला मुरैना का उल्लेख किया गया है।   

    इस प्रकरण में मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम की धारा 47-क के तहत प्रकरण एवं मदिरा राजसात किये जाने हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने प्रकरण की अगली कार्यवाही 21 दिसम्बर 2020 नियत की है। वाहन स्वामी अथवा व्यक्ति प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालयीन समय में दोपहर 3 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकता है। नियत दिनांक को कोई उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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