जिला मुरैना में करीब 80 ईंट भट्टा चिमनी पिछले 10-15 वर्षो से बगैर लीज के संचालित होने की शिकायत और रामपुरकलां के जैसिल गांव में बिना अनुमति के संचालित ईंट भट्टा पर नायब तहसीलदार द्वारा बल के साथ कार्रवाही करने के संबंध में प्रकाशित हुये समाचार को लेकर चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने मुरैना के खनिज अधिकारी एसके निर्मल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कारण बताओ नोटिस में कमिश्नर ने कहा है कि शिकायतकार्ता की ओर से प्राप्त शिकायत की प्रति खनिज शाखा मुरैना को भेजकर आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही कर अवगत कराने के लिये खनिज अधिकारी को गया था, इसके पश्चात् स्मरण पत्र जारी कर पुनः निर्देशित किया गया, परन्तु खनिज अधिकारी एसके निर्मल ने शिकायत में कार्रवाही का प्रतिवेदन नहीं भेजा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे खनिज माफियाओं से संलिप्त है।कमिश्नर ने खनिज अधिकारी निर्मल के खिलाफ पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही परिलक्षित होने तथा एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है।
कमिश्नर श्री मिश्रा ने खनिज अधिकारी एसके निर्मल को शिकायतों के संबंध में संपूर्ण जानकारी के साथ 23 नवम्बर 2020 को समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्ट करने के निर्देश दिये है। उपस्थित नहीं होने की दशा में खनिज अधिकारी के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) 1966 के नियम 16 एवं 10 (4) के तहत आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की लघुशास्ति से अधिरोपित किया जायेगा। इसके लिये खनिज अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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