हथकरघा बुनकरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय विभागों, कार्यालयों में उपयोगार्थ वस्त्र आपूर्ति किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा लोक उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 26.2 की परिशिष्ट ब में हथकरघा वस्त्र प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त विभागों को आदेश जारी कर हथकरघा वस्त्र क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये निगम द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.hsvnprocurement.mp.lgov.in पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
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