विभिन्न विभागों में पदस्थ दिव्यांग शासकीय सेवकों को सरकार द्वारा वृत्तिकर में छूट दी जायेगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यकर विभाग द्वारा वृत्तिकर अधिनियम 1995 अन्तर्गत 19 नवम्बर 2020 को अधिसूचना जारी कर दिव्यांग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई है। ऐसे दिव्यांग अधिकारी एवं कर्मचारी जो वृत्तिकर से छूट लेना चाहते हैं वह अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कार्यालय में जमा कर वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।
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