दूकान स्थापना हेतु रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाईन करें शुल्क भी निर्धारित

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2019 के माध्यम से जिन स्थापनाओं में एक से तीन कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण शुल्क दौ सौ रूपये एवं जिन स्थापनाओं में तीन से अधिक कर्मचारी हैं उन स्थापनाओं, रजिस्ट्रीकरण शुल्क 250 रूपये निर्धारित किया गया है।
    रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण के लिए आवेदन श्रमायुक्त विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in  पर ऑनलाईन किया जा सकता है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थापना संचालकों द्वारा 15 फरवरी 2014 के पश्चात स्थापना का रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण प्राप्त किया गया है, उन स्थापनाओं का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। 

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