केवल उचित मूल्य की दुकान से ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पावती देना अनिवार्य

 जिले में स्थित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को साफतौर पर ताकीद किया गया है कि सभी पात्र परिवारों को राशन देने के साथ-साथ उन्हें सामग्री की ऑनलाइन पावती भी अनिवार्यत दी जाए। अन्यथा संबंधित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। ज्ञात हो पीओएस मशीन से निकलने वाली पावती पर सामग्री की मात्रा एवं दर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है।

    जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिये जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है। इस मशीन से सामग्री प्रदान करने वाले उपभोक्ता के लिये पावती स्वतरू जनरेट होती है। ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को पीओएस से निकलने वाली पावती नहीं दी जा रही है। जिसे गंभीरता से लिया गया है और सभी उचित मूल्य की दुकानों के लिये स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

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