अमानक पाये गये बीज के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक पीसी पटेल ने लगाया है।
श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी जिसका विक्रय वरिष्ठ कृषि विकास कार्यालय विकासखण्ड कैलारस द्वारा किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। श्री पटेल ने बीज के बैच लॉट क्रमांक एफईबी-20-12-297-15304 सीआई लेव टेस्ट नम्बर आईएनएल 20-36 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। इसी प्रकार बालाजी कृषि सेवा केन्द्र पुरानी सब्जी मंडी जौरा से बीज का नमूना लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया। श्री पटेल ने बैच लॉट क्रमांक केबीएस-सी-383 लेव टेस्ट नम्बर आईएनएल 20-1025 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।ग्वालियर टाइम्स लाइव http://www.gwaliortimeslive.com , www,gwaliortimes.in C.E.O. & Principal Editor Narendra Singh Tomar "Anand" Advocate Regd H.Q. 42 -43 Gandhi Colony Morena . M.P Whatsapp : 9425738101 & 7000998037 E Mail Your News : nnyamorena@yahoo.co.in E Mail Administration : admin@gwaliortimeslive.com & admin@gwaliortimes.in
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