अब पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली दान राशि पर आयकर से छूट मिलेगी। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि गौ-रक्षा एवं गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दी जाने वाली दान राशि को आयुक्त आयकर विभाग द्वारा आयकर में छूट प्रदान की गई है। इसके तहत् पंजीकृत गौ-शालाओं को दी जाने वाली दान राशि भी आयकर मुक्त होगी। शासन द्वारा आमजन द्वारा दिये जाने वाले सहयोग के लिए ऑनलाईन पोर्टल गौ शाला को दान देने हेतु यहां क्लिक करें शुरू किया गया है जिसके माध्यम से गौ-शालाओं को चारे, पानी, शेड एवं अन्य कार्यों के लिए दान दिया जा सकता है।
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