मिलावटखोंरों को छापामार कार्रवाही, आवश्यक वस्तु अधिनियम और रासुका की एफ आई आर करें - कलेक्टर

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने नगर निगम कमिश्नर, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं समस्त जनपद सीईओ को निर्देश दिये कि जिले में मिलावट की सामग्र्री किसी भी सूरत में न बिके, इसके लिये अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की जाये। जहां मिलावट की सामग्री बनाई जा रही है या बनाकर विक्रय की जा रही है, उन स्थानों की सूची बनायें और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाही करें। एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि मिलावट खोर मिश्रित सामग्री विक्रय न कर सकें। 

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