प्रायवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित प्रत्येक शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों एवं नई शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिये आवेदकों को महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीयन, मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों को मान्यता, पंजीयन प्राप्त करने तथा संचालन की अनुमति के लिये विभाग के पोर्टल mpwcd.nic.in अथवा mpwcdmis.gov.in पर संस्था एवं शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का प्रथक-प्रथक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पंजीयन हेतु आवश्यक अभिलेखों के संबंध में निर्देश विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित है।
बिना पंजीयन के कोई भी शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र, संस्था संचालित पायी जाती है तो संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाही की जा सकती है। पूर्व से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त सुविधायें 4 अगस्त 2020 से 6 माह के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।ग्वालियर टाइम्स लाइव http://www.gwaliortimeslive.com , www,gwaliortimes.in C.E.O. & Principal Editor Narendra Singh Tomar "Anand" Advocate Regd H.Q. 42 -43 Gandhi Colony Morena . M.P Whatsapp : 9425738101 & 7000998037 E Mail Your News : nnyamorena@yahoo.co.in E Mail Administration : admin@gwaliortimeslive.com & admin@gwaliortimes.in
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