मुख्यमंत्री द्वारा 9 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से जिले के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार के बैध्य वारिसानों को आर्थिक सहायता मिलना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति एवं संबंधित पीड़ित के बैध्य वारिसानों के बैंक खातों में राशि भुगतान विलंब के लिये लापरवाही नहीं होगी। अनावश्यक विलंब किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी। उन्होंने पत्र के माध्यम से निर्देश दिये है कि ऐसे प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृति उपरांत तहसील कार्यालयों में नाजिर, पीड़ित परिवारों के बैध्य वारिसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किये जाने में बहुत विलंब हो रहा है, जो आपत्ति जनक है। कलेक्टर ने पटवारियों, अपने-अपने हल्कों में आरबीसी 6-4 के अंतर्गत घटित घटनाओं व प्राकृतिक आपदा की जानकारी तत्काल तहसील कार्यालय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं करते है, इस स्थिति में शासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि के प्रकरणों को स्वीकृत एवं सहायता राशि भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुये सहायता राशि भुगतान को उच्च प्राथमिकता में लिया जाये। उन्होंने समस्त तहसील के अन्तर्गत समस्त हल्कों के पटवारियों से इस आशय का प्रमाणपत्र लिया जाये कि उनके प्रभार के हल्कों में आज दिनांक की स्थिति में आरबीसी 6-4 के अंतर्गत किसी भी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने संबंधी कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। अपने-अपने राजस्व न्यायालयों में भी प्रचलित प्रकरणों में पात्रता के आधार पर नियमानुसार तत्काल आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करते हुये अपने-अपने नायब नाजिर से तत्काल भुगतान करावें। अगली टीएल बैठक 14 दिसम्बर को तहसील के अन्तर्गत आरबीसी 6-4 की सहायता राशि स्वीकृति एवं भुगतान हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, उक्त आशय का प्रमाणपत्र सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षत्रों का प्रदान करेंगे। सभी अपने-अपने साथ प्रमाणपत्र साथ में लेकर आयें।
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अगली टीएल तक किसी भी हल्के में आरबीसी 6-4 की सहायता देने हेतु प्रकरण लंबित न रहे - कलेक्टर
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