जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में भी 12 दिसम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, प्रकरणों का निर्णय दोनों पक्ष की सहमति के आधार पर होगा - जिला सत्र जज

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय मुरैना में भी 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। साथ ही सिविल न्यायालय अम्बाह, जौरा, सबलगढ़ में एक साथ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।       
   जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रकरण, एनआई एक्ट के डिसऑनर प्रकरण, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, विद्युत संबंधी इत्यादि प्रकृति के लंबित मामलों के प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न बैंकों, फायनेंस कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों, विद्युत मण्डल एवं नगर निगम के बकाया वसूली राशि के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जायेंगे।
   नेशनल लोक अदालत के लिए विद्युत कंपनी, नगर निगम व बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। पक्षकार सीधे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते   है। 

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