बैंक रिकवरी एवं एन.आई.एक्ट के प्रकरणों को अधिक से अधिक निराकरण करावें - अपर जिला जज श्री सक्सेना

 

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को ऑनलाइन, ऑफलाइन होगा

मध्यप्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर को जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील मुख्यालय अंबाह, जौरा तथा सबलगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन, ऑफलाइन किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के लिये बैठकों का निरंतर एवं समय-समय पर आयोजन किया जा रहा है।     
    आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन के लिये अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शरत चन्द्र सक्सेना ने गुरूवार को बैंक समन्वयक एवं प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिये कि बैंक रिकवरी एवं एन.आई.एक्ट के राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण करायें। उन्होंने बैंक समन्वयक एवं प्रबंधकों से कहा कि बैंक रिकवरी एवं एन.आई.एक्ट के प्रकरणों को चिन्हित करें, जिस प्रकरण में राजीनामा होने की संभावना अधिक हो। साथ ही यह भी कहा कि पक्षकारों को बैंक के माध्यम से जो भी नियमानुसार छूट हो वह छूट संबंधित पक्षकार को दी जाये। जिससे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को निराकरण किया जा सके। इस अवसर पर बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

·        ग्वालियर हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन क्षेत्रांतर्गत कार्य करेगा लीगल एड क्लिनिक ·        गरीबों , लाचारों को मिल सकेगी मुफ्त कानू...