चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करके हितग्राहियों को पैसा वापस दिलाया जायेगा

 चिटफंड कंपनियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाही किये जाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दिये है। निर्देशों में थाना प्रभारियों से कहा गया है कि उनकी संपत्तियों को कुर्क करके हितग्र्राहियों को पैसा वापस दिलाया जाये। 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरैना जिले में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक 12 प्रकरणों में 76 आरोपी बनाये गये है। इनमें से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 63 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। चिटफंड कंपनियों द्वारा 28 करोड़ 5 लाख 17 हजार 975 रूपये की राशि हितग्राहियों से निवेषित कराई, इसमें से 1 करोड़ 84 लाख 71 हजार 116 रूपये की राशि हितग्राहियों को वापस कराई गई है। 
    सहारा कंपनी के विरूद्ध कुल पंजीबद्ध 6 प्रकरणों में 25 करोड़ 16 लाख 28 हजार 470 रूपये निवेश कराये गये, जिसमें से पुलिस द्वारा 209, जिनकी कुल राशि 1 करोड़ 13 लाख 71 हजार 116 रूपये थी, को वापस कराया गया। सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 157/20 में पुलिस द्वारा 56 लाख के चैक एवं 15 लाख रूपये की नगद राशि वापस कराई है। यह वापस राशि हेप्पीनेस इंजीनियरिंग लाइफ सर्विस कंपनी से कराई है।
    कलेक्टर मुरैना ने चिटफंड कंपनी के.एम.जे लेण्ड डवलपमेंट मुरैना, पी.ए.सी.एल (पल्स) इंडिया लिमिटेउ मुरैना के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर बैंक खातों पर रोक लगाई जाकर मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अंतरिम आदेश की पुष्टि हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना संपर्क कर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

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