राज्य शासन ने ग्वालियर व्यपार मेले की काल अवधि में मेले में विक्रय होने वाले गैर परिवहन यान और छोटे परिवहन यानों के लाइफ टाइम पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी किया है। इस छूट का प्रावधान उन ऑटो मोबाइल व्यापारियों पर लागू होगा जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वाहन विक्रय किये जाने के लिए व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य राज्यों के ऑटो मोबाइल व्यवसायी ग्वालियर व्यापार मेले में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे।
इस सुविधा का लाभ मात्र ग्वालियर मेले से क्रय किये गये ऐसे परिवहन यानों के मालिकों को मिलेगा, जिनका पंजीयन ग्वालियर परिवहन कार्यालय ग्वालियर में होना आवश्यक है। वाहनों का अस्थाई पंजीयन मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ग्वालियर मेला परिसर में विक्रय होने वाले यानों के भौतिक निरीक्षण एवं पंजीयन के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अस्थाई कार्यालय मेला परिसर में ही खोला जाएगा।ग्वालियर टाइम्स लाइव http://www.gwaliortimeslive.com , www,gwaliortimes.in C.E.O. & Principal Editor Narendra Singh Tomar "Anand" Advocate Regd H.Q. 42 -43 Gandhi Colony Morena . M.P Whatsapp : 9425738101 & 7000998037 E Mail Your News : nnyamorena@yahoo.co.in E Mail Administration : admin@gwaliortimeslive.com & admin@gwaliortimes.in
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
· ग्वालियर हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन क्षेत्रांतर्गत कार्य करेगा लीगल एड क्लिनिक · गरीबों , लाचारों को मिल सकेगी मुफ्त कानू...
-
वैक्सीनेशन महाअभियान-2 के तहत टीकाकरण केन्द्रों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए थे। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों में से सेल्फी प्वाइंट आकर्षण...
-
संजीव कुमार जैन, तहसीलदार श्री अजय कुमार शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन ने दल के साथ नगर निगम के अंतर्गत 11 मिठाई क...
-
आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर मुरैना कलेक्टर , एस डी एम और तहसीलदार मुरैना के खिलाफ मुरैना न्यायालय में मामला पेश *** मुरैना में तहसीलदार ...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें