5 जप्तशुदा वाहन, मदिरा राजसात किये जाने हेतु सुनवाई में अपना पक्ष रखने की तिथि 18 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के न्यायालय में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत प्रचलित पंजीबद्ध प्रकरणों में अधिनियम की धारा 47 के तहत 5 जप्तशुदा वाहन व मदिरा राजसात की गई थी। जिसकी सुनवाई 18 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। जिसमें संबंधित अनावेदकगण न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।         
     जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि एमपी-06-जीए-0388 मेटाडोर में 1800 बल्क लीटर मदिरा को गिर्राज सिंह पुत्र समर सिंह, एमपी-06-एमएल-4677 पल्सर मोटर सायकिल पर 54 देशी मदिरा बल्क लीटर लाले उर्फ संजीव शिवहरे पुत्र दल्लो उर्फ दिलीप, राहुल पुत्र नरेन्द्र सिंह परमार, एमपी-07-सीसी-8433 नैनो कार में 54 बल्क लीटर देशी मदिरा हेमंत पुत्र शोभाकांत बाथम, एमपी-07-एचए-5808 टाटा सूमों में 90 देशी मदिरा राजेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह और एमपी-41-डीसी-1073 बोलेरो जीप में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा 151 बल्क लीटर आरोपी रामबक्श पुत्र सुघर सिंह गुर्जर, पिंकी पुत्र दशरथ सिंह गुर्जर, वीरेन्द्र पुत्र मुन्ना सिंह सिकरवार से बरामद की गई थी, जिसकी सुनवाई 18 जनवरी 2021 को कलेक्टर न्यायालय में रखी गई है।  
 
 

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