राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से यू.डी.आई.डी. पोर्टल से यू.डी.आई.डी. कार्ड डाउनलोड कर संबंधित दिव्यांग को उपलब्ध कराये जाने और डाउनलोड की प्रक्रिया से सभी दिव्यांगजनों को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। यू.डी.आई.डी. कार्ड जनरेट करने के बाद भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी को ऑनलाईन कार्ड प्रेषित किये जाते है और संबंधित प्रिंट एजेंसी द्वारा यू.डी.आई.डी. कार्ड को प्रिंट कर संबंधित दिव्यांगजन के पते पर प्रेषित कर दिया जाता है । यदि अपरिहार्य कारणों से किसी दिव्यांगजन को यू.डी.आई.डी. कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो यू.डी.आई.डी. पोर्टल के पब्लिक डोमेन से डाउनलोड ई-दिव्यांगता कार्ड और ई-यू.डी.आई.डी. कार्ड डाउनलोड यूवर ई-डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई-यू.डी.आई.डी. कार्ड लिंक पर क्लिक कर नामांकन संख्या, यू.डी.आई.डी.संख्या एवं जन्म दिनांक दर्ज कर लॉगिन करने के उपरांत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है।
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दिव्यांगजनों को यू.डी.आई.डी. कार्ड डाउनलोड कर उपलब्ध कराने के निर्देश
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