कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के न्यायालय में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत प्रचलित पंजीबद्ध प्रकरणों में अधिनियम की धारा 47 के तहत 8 जप्तशुदा वाहन व मदिरा राजसात की गई थी। इसकी सुनवाई 4 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। जिसमें संबंधित अनावेदकगण न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि एमपी-06-बी-1151 मार्शल जीप में विदेशी 120 बल्क लीटर मदिरा को आरोपी सोनू पुत्र सुरेश शर्मा, कल्लू पुत्र रामनिवास गोस्वामी की, एमपी-06-एमई-6279 हीरो होण्डा पेशनप्रो मोटरसायकिल पर देशी 54 बल्क लीटर मदिरा विष्णू पुत्र बालिस्टर सिंह तोमर, एमपी-030-सी-0758 मारूती कार में देशी 270 बल्क लीटर मदिरा अनिल पुत्र वीरेन्द्र यादव, एमपी-06-एसए-0150 स्कूटी में देशी व विदेशी मदिरा 54 बल्क लीटर आरोपी अभय पुत्र राजू उर्फ राजवीर सिकरवार, एमपी-07-ईए-0389 मारूती 8 हड्रेंड कार में देशी-विदेशी मदिरा 99 बल्क लीटर आरोपी बासुदेव पुत्र वंशी निवासी सुंदरपुर, मंहिन्द्र कमाण्डर जीप में देशी मदिरा 180 बल्क लीटर आरोपी भगवान सिंह पुत्र रामकरन सिंह, हरेन्द्र सिंह उर्फ सरोजल पुत्र भगवान सिंह सेंगर और डीएल-10-एस8820 मास्टर सायकिल सामाहा फेजर में देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी प्रमोद पुत्र मोहन नागर से बरामद की गई थी, जिसकी सुनवाई 4 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में रखी गई है।
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8 जप्तशुदा वाहनों की सुनवाई 4 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में, जप्तशुदा वाहन, मदिरा राजसात किये जाने हेतु सुनवाई में अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित
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