जप्तशुदा वाहन, मदिरा राजसात किये जाने हेतु सुनवाई में अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित
14 जप्तशुदा वाहनों की सुनवाई 11 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के न्यायालय में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत प्रचलित पंजीबद्ध प्रकरणों में अधिनियम की धारा 47 के तहत 14 जप्तशुदा वाहन व मदिरा राजसात की गई थी। जिसकी सुनवाई 11 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। जिसमें संबंधित अनावेदकगण न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि एच-आर-वी-1604 मारूति स्विफ्ट् कार में देशी 135 बल्क लीटर मदिरा को अज्ञात, यूपी-80-सीटी-6931 कन्टेनर ट्रक पर विदेशी 6512.76 बल्क लीटर मदिरा अज्ञात, डीएल-8-सीजे-0489 टोयोटा क्लासिक कार में देशी 198 बल्क लीटर मदिरा अज्ञात, आरजे-0208-टी-5672 देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी मनोज कुमार पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर, सतपाल, जीतू आदि एमपी-07-एमसी-45140389 प्लेटिना मोटरसायकल में देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी रामखिलाड़ी पुत्र पुरूषोत्तम तोमर, एमपी-06-एमएल-2504 हीरो ग्लेमर मोटर साइकल में देशी मदिरा 50 बल्क लीटर आरोपी दीपा पुत्री अजय सिंह चौहान पत्नी दीपक भदौरिया, एमपी-06-एमएम-5052 हीरो आईस्मार्ट मोटरसायकल में 63 बल्क लीटर आरोपी भोलू उर्फ पुष्पराज सिंह पुत्र कैलाश सिंह सिंकरवार और डीएल-10-एस8820 मास्टर सायकिल सामाहा फेजर में देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी प्रमोद पुत्र मोहन नागर, एमपी-06-एमके-3634 हीरो डीलक्स मोटर सायकल में देशी मदिरा 57.60 बल्क लीटर आरोपी टुण्डा उर्फ राकेश गुर्जर पुत्र छविराम गुर्जर एवं रविन्द्र पुत्र तहसीलदार गुर्जर, एमपी-06-बीए-0502 इनोवा में देशी मदिरा 450 बल्क लीटर आरोपी मोहम्मद अली खान पुत्र छोटे खान, एमपी-06-जे-5741 स्वराज ट्रेक्टर में विदेशी मदिरा 138.24 बल्क लीटर आरोपी पूरन सिंह पुत्र पान सिंह तोमर, एमपी-06-जीए-0899 फोर्स ट्रेक्स लोडिंग गाड़ी में देशी/विदेशी मदिरा 1040.40 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात, डीएल-2सी-एसी-0636 मारूति बोलेनो कार में विदेशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात, एचआर-20-जे-6860 मारूति 800 कार में देशी मदिरा 72 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात, एमपी-33-सीे-4100 बोलेरो जीप में देशी मदिरा 315 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात से बरामद की गई थी, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में रखी गई है।
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि एच-आर-वी-1604 मारूति स्विफ्ट् कार में देशी 135 बल्क लीटर मदिरा को अज्ञात, यूपी-80-सीटी-6931 कन्टेनर ट्रक पर विदेशी 6512.76 बल्क लीटर मदिरा अज्ञात, डीएल-8-सीजे-0489 टोयोटा क्लासिक कार में देशी 198 बल्क लीटर मदिरा अज्ञात, आरजे-0208-टी-5672 देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी मनोज कुमार पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर, सतपाल, जीतू आदि एमपी-07-एमसी-45140389 प्लेटिना मोटरसायकल में देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी रामखिलाड़ी पुत्र पुरूषोत्तम तोमर, एमपी-06-एमएल-2504 हीरो ग्लेमर मोटर साइकल में देशी मदिरा 50 बल्क लीटर आरोपी दीपा पुत्री अजय सिंह चौहान पत्नी दीपक भदौरिया, एमपी-06-एमएम-5052 हीरो आईस्मार्ट मोटरसायकल में 63 बल्क लीटर आरोपी भोलू उर्फ पुष्पराज सिंह पुत्र कैलाश सिंह सिंकरवार और डीएल-10-एस8820 मास्टर सायकिल सामाहा फेजर में देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी प्रमोद पुत्र मोहन नागर, एमपी-06-एमके-3634 हीरो डीलक्स मोटर सायकल में देशी मदिरा 57.60 बल्क लीटर आरोपी टुण्डा उर्फ राकेश गुर्जर पुत्र छविराम गुर्जर एवं रविन्द्र पुत्र तहसीलदार गुर्जर, एमपी-06-बीए-0502 इनोवा में देशी मदिरा 450 बल्क लीटर आरोपी मोहम्मद अली खान पुत्र छोटे खान, एमपी-06-जे-5741 स्वराज ट्रेक्टर में विदेशी मदिरा 138.24 बल्क लीटर आरोपी पूरन सिंह पुत्र पान सिंह तोमर, एमपी-06-जीए-0899 फोर्स ट्रेक्स लोडिंग गाड़ी में देशी/विदेशी मदिरा 1040.40 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात, डीएल-2सी-एसी-0636 मारूति बोलेनो कार में विदेशी मदिरा 63 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात, एचआर-20-जे-6860 मारूति 800 कार में देशी मदिरा 72 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात, एमपी-33-सीे-4100 बोलेरो जीप में देशी मदिरा 315 बल्क लीटर आरोपी अज्ञात से बरामद की गई थी, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को कलेक्टर न्यायालय में रखी गई है।
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