12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन, ऑफलाइन आयोजन - कलेक्टर , हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ( सालसा) ने यथावत रखा अपना आदेश

 म प्र उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर (सालसा)  ने कल , मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की अधिकृत वेबसाइट   M. P. HighCourt पर अपलोड किये  आदेश को यथावत रखा है और उसमेंं कोई भी बदलाव नहीं किया हैै । 

मुरैना कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि जिले की समस्त तहसीलों में 12 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन, ऑफलाइन आयोजन किया जायेगा। 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम सम्बन्धी, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक वसूली, प्रीलिटिगेशन एवं बैंकों के न्यायालय में लम्बित प्रकरण, धारा-138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, श्रम न्यायालय, नगर पालिक निगम, जल कर, सम्पत्ति कर वसूली सम्बन्धी लिटिगेशन प्रकरण, बीएसएनएल के बकाया बिल वसूली सम्बन्धी प्रीलिटिगेशन, बिजली बिल बकाया एवं बिजली चोरी सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।  

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